चंडीगढ़, 3 जनवरी । चंडीगढ़ में ईंधन टैंकरों के ड्राइवरों की चल रही हड़ताल और पेट्रोल-डीजल की सीमित आपूर्ति के बीच, जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को ईंधन बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।
अब दोपहिया वाहन प्रति लेनदेन अधिकतम दो लीटर, अधिकतम मूल्य 200 रुपये तक सीमित हैं। जबकि, चार पहिया वाहन प्रति लेनदेन पांच लीटर, अधिकतम मूल्य 500 रुपये तक सीमित हैं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, लगाई गई सीमाएं ईंधन आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय उपाय है।
ईंधन स्टेशन संचालकों से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं से लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सामान्य स्थिति बहाल होने तक मौजूदा स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक एहतियाती कदम था।