October 25, 2025
Haryana

सरकार ने ईडब्ल्यूएस आवास को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की

Government introduces new policy to promote EWS housing

सैनी सरकार द्वारा नई नीति लागू करने के साथ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस नीति के तहत, सभी के लिए आवास विभाग पात्र लाभार्थियों को भूखंडों और अपार्टमेंटों के आवंटन के लिए नोडल एजेंसी होगी।

बिल्डरों को प्लॉटेड कॉलोनी में 50 वर्ग मीटर से 125 मीटर तक के कुल आवासीय भूखंडों का 20% 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आरक्षित करने का आदेश दिया गया है। हालाँकि, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में बिल्डर 200-400 वर्ग फुट के कवर्ड एरिया वाले कुल आवासीय फ्लैटों का 15% आरक्षित कर सकेंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपीडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अपार्टमेंट की दर 1.5 लाख रुपये प्रति फ्लैट या 750 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है।

अब, बिल्डरों द्वारा ईडब्ल्यूएस भूखंडों को सभी के लिए आवास विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। निर्माण के बाद, विभाग लाभार्थियों को ईडब्ल्यूएस इकाइयां आवंटित करेगा।

इसी प्रकार, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के मामले में, विभाग डेवलपर्स और टीसीपीडी की ओर से लाभार्थियों की पहचान के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। विभाग को ईडब्ल्यूएस इकाइयों और फ्लैटों को ‘किराये की आवास योजना’ के लिए चिह्नित करने का भी अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा, पारदर्शिता लाने के लिए, विभाग सभी लाभार्थियों का डेटा और उनके आधार कार्ड व परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का विवरण रखेगा। अधिसूचना में कहा गया है, “सफल लाभार्थियों की सूची शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ भी साझा की जाएगी ताकि आवंटियों का एक एकीकृत डेटाबेस बनाया जा सके और दोहराव से बचा जा सके।”

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