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सरकार अनाथ बच्चों के लिए योजना के अंतर्गत लाएगी परित्यक्त बच्चे

Government will bring abandoned children under the scheme for orphan children

राज्य सरकार ने परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को इसके अंतर्गत लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखआश्रय योजना का दायरा बढ़ाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने आज कहा कि यह योजना, जो वर्तमान में राज्य में लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को लाभ पहुँचाती है, अब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे अधिक बच्चों को सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि परित्यक्त बच्चे – जैविक माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावकों द्वारा परित्यक्त – और माता-पिता या अभिभावकों द्वारा उनके नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक कारणों से आत्मसमर्पित किए गए बच्चों को योजना के दायरे में लाया जाएगा।

सुखू ने कहा कि जिलों में बाल कल्याण समितियां विस्तारित मुख्यमंत्री सुखश्रय योजना के तहत पात्र बच्चों के लिए प्रमाण पत्र जारी करेंगी। उन्होंने कहा, “अंतिम मंजूरी के बाद, इन बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये की मासिक सहायता सहित विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, वे 27 वर्ष की आयु तक प्रति माह 4,000 रुपये की पॉकेट मनी के हकदार होंगे।” राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक उनकी उच्च शिक्षा का पूरा खर्च भी उठाएगी और छात्रावास उपलब्ध न होने पर स्नातकोत्तर खर्च के लिए 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों को स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपये की सहायता देगी, जिससे उन्हें अपनी आजीविका सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें भूमि और मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और विवाह सहायता के रूप में 2 लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए व्यापक देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है।”

इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के कल्याण, पालन-पोषण और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मुख्यमंत्री ने कहा, “अब राज्य का यह कर्तव्य है कि इन बच्चों को सम्मानजनक और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान किए जाएं।”

27 वर्ष तक 4,000 रुपये मासिक पॉकेट मनी परित्यक्त बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी उन्हें 27 वर्ष की आयु तक प्रति माह 4,000 रुपये पॉकेट मनी के रूप में मिलेंगे।

राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक उनकी उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन करेगी और छात्रावास उपलब्ध न होने की स्थिति में स्नातकोत्तर खर्च के लिए 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी राज्य सरकार इन बच्चों को स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपये की सहायता देगी

उन्हें भूमि और मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता तथा विवाह सहायता के रूप में 2 लाख रुपये भी मिलेंगे।

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