चंडीगढ़, 9 अगस्त आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने आज दो बड़े लोकलुभावन निर्णय लिए, जिससे लाखों संविदा सरकारी कर्मचारियों और किसानों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दे दी गई, जिससे करीब 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इनमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।
सैनी का ‘ओपेरा सूप’ 2,000 रुपये के बोनस से राज्य के खजाने पर 1,300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा 500 रुपये की दर से एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी से 1,457 करोड़ रुपये का खर्च आएगा पंचायती राज संस्थाओं और पिछड़ा वर्ग समितियों में पिछड़ा वर्ग-बी के लिए कोटा को कैबिनेट की मंजूरी मिली
किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल ने सभी खरीफ और बागवानी फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का एकमुश्त बोनस देने का भी फैसला किया है। इससे राज्य के खजाने पर करीब 1,300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बोनस की पहली किस्त 15 अगस्त तक दे दी जाएगी। सैनी ने कहा कि किसानों को यह बोनस इनपुट लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए दिया जा रहा है।
15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी नई योजना के लिए पात्र होंगे। उन्हें मूल वेतन, साल में दो बार महंगाई भत्ता (डीए) की किस्त, वार्षिक वेतन वृद्धि और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ, मातृत्व और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
हालांकि, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। अतिथि शिक्षकों को भी उपरोक्त लाभ मिलेंगे।
एलपीजी सिलेंडर ~500 में एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हरियाणा के पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार 1,457 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। यह योजना 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी होगी।
बीसी-बी के लिए कोटा हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़े वर्ग ‘बी’ के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
सुप्रीम कोर्ट पैनल के लिए याचिका मंत्रिमंडल ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के आधार पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग से आंकड़ों का अध्ययन करने तथा अपनी सिफारिशें भेजने का अनुरोध करने का निर्णय लिया।
पत्रकारों के लिए पेंशन कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी। मुख्य संशोधनों में लाभार्थी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने और पत्रकारिता नैतिकता के उल्लंघन में उसके आचरण के पाए जाने पर पेंशन बंद करने की शर्त को हटाना शामिल है। इसके अलावा, प्रति परिवार केवल एक सदस्य को पेंशन देने की बाध्यता को भी हटा दिया गया है।
सोसायटी के नियमों में संशोधन मंत्रिमंडल ने हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसके तहत मौजूदा सोसायटियों को नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।