February 8, 2025
Himachal

अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता, वित्तीय लाभ से वंचित करने वाले विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

Governor approves bill to deprive contract employees of seniority, financial benefits

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पिछले साल दिसंबर में धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है। अब अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वित्तीय लाभ और वरिष्ठता नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुबंध कर्मचारियों को ये लाभ देने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार ने इन लाभों के भुगतान से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक लाया।

विधेयक पेश करते समय सरकार ने कहा था कि अगर अनुबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया गया तो बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारियों को पदावनत करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को डर था कि लाभ देने से राजकोष पर भारी बोझ पड़ेगा।

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