N1Live Punjab ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब पर लगाया एक हजार करोड़ रुपये का जुर्माना
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ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब पर लगाया एक हजार करोड़ रुपये का जुर्माना

Green tribunal imposes Rs 1K crore penalty on Punjab

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने के लिए राज्य सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाते हुए एनजीटी ने पूछा कि उसके पिछले आदेशों की अवहेलना करने वाले शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

राज्य सरकार को एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास पर्यावरण मुआवजे के रूप में 1,026 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि उसने पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने के लिए सितंबर 2022 में 2,080 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और राशि जमा करने के लिए एक रिंग-फ़ेंस खाता बनाने को कहा था, लेकिन राज्य ऐसा करने में विफल रहा। 25 जुलाई के अपने आदेश में, हरित निगरानी संस्था ने बताया कि 2022 में निगरानी समिति की रिपोर्ट के बाद, न्यायाधिकरण ने पाया कि राज्य की ओर से बड़े पैमाने पर विफलता और उल्लंघन हुआ था।

 

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