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गुरुग्राम विध्वंस अभियान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा

Gurugram demolition drive: Supreme Court refuses to hear plea, asks petitioners to approach High Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुरुग्राम में चल रहे विध्वंस अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को दिन के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी।

पीठ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे मामले की सुनवाई या तो दोपहर 1 बजे करें या दोपहर के भोजन के तुरंत बाद दोपहर 1.45 बजे करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि स्थानीय अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की गलत व्याख्या करते हुए निवासियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ही विध्वंस अभियान चलाया है।

पीठ ने टिप्पणी की कि यदि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की अधिकारियों द्वारा कथित रूप से गलत व्याख्या की जा रही है, तो याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय से संपर्क करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “यदि उच्च न्यायालय अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए अनधिकृत निर्माणों को रोकने, निवारण करने या ध्वस्त करने के लिए अभियान चला रहा है, तो सर्वोच्च निकाय होने के नाते हमें बाधा क्यों उत्पन्न करनी चाहिए?”

शंकरनारायणन ने यह तर्क देते हुए कि उच्च न्यायालय ने विध्वंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, पीठ से तीन से चार दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने कहा, “ये पूरी तरह से कानूनी निर्माण हैं,” और साथ ही यह भी कहा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत निवासी थे और अधिकारी उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस दिए बिना विध्वंस अभियान चला रहे थे।

2 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में हरियाणा सरकार की ‘स्टिल्ट-प्लस-फोर फ्लोर्स’ भवन नीति के संचालन पर रोक लगा दी, जो स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर चार आवासीय मंजिलों के निर्माण की अनुमति देती है। गंभीर चिंताओं को उजागर करते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य ने केवल अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

यह अंतरिम आदेश नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा 2 जुलाई, 2024 को जारी किए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। इस आदेश ने आवासीय भूखंडों पर ‘स्टिल्ट-प्लस-फोर फ्लोर्स’ के निर्माण की अनुमति दे दी थी, जिससे पहले की ‘स्टिल्ट-प्लस-थ्री फ्लोर्स’ की सीमा को बढ़ा दिया गया था। इसमें उन मामलों में भी समझौता तंत्र लागू किया गया था जहां भवन योजनाओं को मंजूरी नहीं मिली थी।

उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बाद, हरियाणा के अधिकारियों ने गुरुग्राम से शुरू करते हुए शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया।

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