अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने 2022 में लिफ्ट देने की पेशकश करने के बाद बंदूक की नोक पर दो युवकों का अपहरण करने और लूटपाट करने के आरोप में ‘कैबी गिरोह’ के पांच सदस्यों को सात साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपियों ने न केवल पीड़ितों के साथ मारपीट की, बल्कि नकदी, मोबाइल फोन और पर्स भी लूट लिया और यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लिए। घटना के बाद मानेसर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस के अनुसार, यह अपराध 10 जुलाई, 2022 को सुबह करीब 4.30 बजे हुआ, जब मानेसर स्थित एक निजी कंपनी के कर्मचारी और उसके दोस्त ने मानेसर बस स्टैंड से दिल्ली के आनंद विहार तक एक कार में लिफ्ट ली। पीड़ितों ने बताया कि कार में पहले से ही पाँच युवक सवार थे। थोड़ी दूर चलने के बाद, गिरोह ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, उनका सामान लूट लिया और पिस्तौल और चाकू दिखाकर उन्हें धमकाया। गिरोह ने पीड़ितों से 27,000 रुपये अपने फोनपे खातों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। लगभग दो घंटे बाद, पीड़ितों को गुरुग्राम के सेक्टर 50 में निर्वाण कंट्री के पास छोड़ दिया गया और गिरोह भाग गया।
जांच के दौरान मानेसर पुलिस ने पांच संदिग्धों विवेक उर्फ बड़ा, पवन, चिंटू, अवधेश और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, देसी पिस्तौल, कारतूस और चाकू जब्त कर लिया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश गुप्ता ने आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सोनू पर 30,000 रुपये और अन्य चार दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Leave feedback about this