गुरुग्राम यातायात पुलिस ने इस महीने एक विशेष अभियान के दौरान वाहनों पर काली फिल्म का उपयोग करने वालों के कुल 6,110 चालान जारी किए और 6 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।
नियमों के अनुसार, खिड़कियों पर काली फिल्म वाले वाहन, विशेष सुरक्षा छूट वाले वाहनों को छोड़कर, अवैध हैं। कानून के अनुसार, आगे और पीछे की विंडशील्ड के लिए न्यूनतम दृश्यमान प्रकाश संचरण (वीएलटी) 70 प्रतिशत और साइड विंडो के लिए 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है। यह ड्राइवरों के लिए स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करने और रंगीन खिड़कियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।
गुरुग्राम में कार की खिड़कियों पर काली फिल्म लगाना यातायात नियमों का उल्लंघन है। एक वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि खिड़कियों पर काली फिल्म लगी होने के कारण वाहन के अंदर चल रही गतिविधियों को देखना मुश्किल हो जाता है।
गुरुग्राम यातायात पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुग्राम यातायात पुलिस ने 1 जून से 23 जून तक विशेष अभियान चलाया, ताकि वाहनों पर काली फिल्म लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर अंकुश लगाया जा सके।
Leave feedback about this