गुरुग्राम, 3 जुलाई देश में नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद पहले दिन गुरुग्राम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत नौ मामले दर्ज किए।
इनमें से राजेंद्र पार्क थाने में बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। बादशाहपुर और फर्रुखनगर थाने में दुर्घटना के दो मामले दर्ज किए गए, जबकि सेक्टर 29 और शिवाजी नगर थाने में चोरी के दो मामले दर्ज किए गए।
डीएलएफ फेज 1 थाने में मारपीट का मामला दर्ज किया गया, जबकि खेड़की दौला थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। सेक्टर 5 थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, जबकि सेक्टर 53 थाने में आपराधिक अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया।
इस बीच, नूंह में बंधक बनाए गए एक व्यक्ति के मामले में बिछोर थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसीपी (क्राइम) वरुण दहिया ने बताया, “गुरुग्राम पुलिस 30 जून के बाद हुई घटनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर नए कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर रही है। 1 जुलाई को नए कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत नौ मामले दर्ज किए गए।”
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