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ज्ञानवापी मस्जिद विवादः वुजुखाना सर्वेक्षण से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी

Gyanvapi Mosque Dispute: The High Court will hear the petition related to the Wuzukhana survey on April 15.

10 मार्च । वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी स्थित वुजुखाने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने संबंधी राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित व्यंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल नियत कर दी। दरअसल, ज्ञानवापी स्थित वुजुखाने के भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआई) से वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने संबंधी राखी सिंह ने पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि किसी भी सर्वेक्षण संबंधी आदेश दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगनादेश यथावत है। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना क्षेत्र का सर्वे करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह द्वारा सिविल रिवीजन याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूस्थल में मौजूद संरचना शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है।

हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंचने की बात कोर्ट में कह चुका है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, निचली अदालतों को सर्वेक्षण सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने पर रोक है।

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