January 7, 2026
National

मस्जिद के पास एमसीडी की कार्रवाई पर हन्नान मोल्लाह का बयान, ‘बुलडोजरवाद’ बर्बरता का नया रूप

Hannan Mollah’s statement on MCD’s action near the mosque, ‘Bulldozerism’ is a new form of barbarism

सीपीआई (एम) नेता हन्नान मोल्लाह ने बुधवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी द्वारा चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे ‘बुलडोजरवाद’ बर्बरता का नया रूप बताया। उन्होंने आगे दावा किया कि यह रवैया केंद्र में भाजपा सरकार की देन है।

आईएएनएस से बात करते हुए हन्नान मोल्लाह ने कहा कि अतिक्रमण पूरे भारत में एक आम समस्या है, जिसमें मस्जिद, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हजारों मंदिर अतिक्रमित भूमि पर बने हैं। मस्जिदों के मामले में यह नियम है कि उचित कानूनी दस्तावेजों के बिना किसी भूमि पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद, कुछ स्थानों पर मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कई मंदिर भी अतिक्रमित भूमि पर स्थित हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है।

मोल्लाह ने कहा, “अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। अन्यथा, लोग स्वाभाविक रूप से सवाल उठाएंगे। मुझे दिल्ली में हुई घटना की सटीक जानकारी नहीं है। हो सकता है कि कुछ अतिक्रमण हुआ हो, और सरकार दावा करे कि जमीन उसकी है, जबकि अन्य लोग कहें कि यह वक्फ की जमीन है। ऐसे विवादों का समाधान बातचीत और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए,”।

बुलडोजर के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, “बुलडोजर का इस्तेमाल बर्बरता का एक नया रूप है। भाजपा शासित राज्यों में जब भी कुछ होता है, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। बुलडोजर शासन का सभ्य तरीका नहीं है। अगर कोई अपराध करता है, तो आप उसका घर या निवास स्थान नहीं गिरा सकते। बुलडोजर की बर्बरता नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का नया करतब है।”

सीपीआई (एम) नेता ने आगे कहा कि भारत में धार्मिक विवाद अब आम हो गए हैं। उन्होंने कहा, “ऐसी परिस्थितियों में मेरा मानना ​​है कि न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। राजनीतिक दल चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों, न्यायपालिका को पूरी तरह निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए,”। उन्होंने न्यायपालिका से फैसले सुनाते समय धार्मिक रीति-रिवाजों की विविधता पर भी विचार करने का आग्रह किया।

मोल्लाह ने आगे कहा, “न्यायसंगत फैसले होने चाहिए। दुर्भाग्य से, कुछ फैसलों के कारण न्यायपालिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। पिछले 15 वर्षों में कई फैसले सुनाए गए हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि उनमें न्याय नहीं मिला,” इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने एक मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह घटना रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के नजदीक हुई, जहां अधिकारियों ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के अनुसार, 12 नवंबर, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में मस्जिद से सटी भूमि और आसपास के क्षेत्रों से अवैध ढांचों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया।

विध्वंस अभियान बुधवार तड़के शुरू हुआ, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की भारी मौजूदगी थी। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत 10 से 17 बुलडोजर तैनात किए गए थे। ध्वस्तीकरण शुरू होते ही बड़ी संख्या में निवासी मस्जिद के बाहर जमा हो गए और नारे लगाते हुए कार्रवाई का विरोध करने लगे।

हालात जल्द ही तब बिगड़ गए जब भीड़ के कुछ सदस्यों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने और अशांति को फैलने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। एफआईआर दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला और लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन में बाधा डालने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

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