मंत्रिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना के तहत, राज्य के एनसीआर जिलों में पुराने ट्रकों और बसों (बीएस-IV या उससे पहले के उत्सर्जन मानदंडों वाले) के प्रतिस्थापन के लिए मोटर वाहन कर में छूट देने को मंजूरी दे दी।
ट्रकों और बसों के लिए नई योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को नए बीएस-VI या इससे भी सख्त मानकों वाले इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), सीएनजी ट्रकों और बसों की खरीद पर 100% वाहन कर में छूट दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, ट्रकों और बसों के लिए नई योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बीएस-VI या इससे भी सख्त मानकों वाले प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), सीएनजी ट्रकों और बसों की खरीद पर 50% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में, वाहन कर में यह छूट 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी। इसके अलावा, खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी।

