चंडीगढ़, 12 जुलाई स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा तोशाम विधायक किरण चौधरी को अयोग्य ठहराने के कांग्रेस के नोटिस को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बाद, पार्टी ने इस मुद्दे पर एक नई याचिका दायर की है।
कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के उपनेता आफताब अहमद और पार्टी के मुख्य सचेतक बी बी बत्रा द्वारा दायर याचिका में चौधरी को कांग्रेस की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के कारण सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई।
जैसा कि याचिका में लिखा गया है, चौधरी भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार “अयोग्य हैं” और अध्यक्ष को अभी इसकी घोषणा करनी है।
चौधरी ने 2019 में तोशाम सीट 18,059 वोटों (12.4 प्रतिशत) के अंतर से जीती थी। 18 जून को उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन वह भाजपा में शामिल हो गईं। अहमद और बत्रा दोनों ने 19 जून को स्पीकर को पत्र लिखकर चौधरी की अयोग्यता घोषित करने का अनुरोध किया था। स्पीकर गुप्ता ने कहा, “हमने तकनीकी आधार पर उनके संचार को अस्वीकार कर दिया है।”
कांग्रेस की अर्जी में आगे कहा गया है कि चौधरी की अयोग्यता ऐसे नाजुक चरण में आई है, जब उनके कार्यों से छल की बू आ रही थी, क्योंकि वह भाजपा में शामिल हो गई थीं।
बत्रा ने कहा, “चूंकि संवैधानिक रूप से उन्हें अयोग्य माना जाता है, इसलिए उन्हें भाजपा को वोट देने की अनुमति देना एक अवैध कार्य होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को अपूरणीय क्षति होगी।”
इस बीच चौधरी ने कहा, “उन्हें जो करना है, वे करेंगे। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस वेंटिलेटर पर है।”