हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के लिए बड़ी राहत की बात है कि कसौली अदालत ने 12 मार्च, 2025 को एक महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और आपराधिक धमकी के मामले में पुलिस की रद्द करने की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2023 में कसौली के एक होटल में उसे जबरन शराब पिलाई गई और बाद में उसके साथ बलात्कार किया गया।
पुलिस ने महिला की 13 दिसंबर, 2024 की शिकायत के आधार पर बडोली और गायक रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था। हालांकि, पुलिस ने 4 फरवरी, 2025 को मामला रद्द करने की रिपोर्ट दर्ज की, जिस पर पीड़िता ने आपत्ति जताई।
कसौली अदालत ने पुलिस की दलीलों और पीड़िता की आपत्तियों पर विचार करने के बाद रद्द करने की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। अदालत ने गौर किया कि पीड़िता 6 मार्च और 12 मार्च, 2025 को अदालत में पेश नहीं हुई थी। पीड़िता ने सोलन स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसने तर्क दिया है कि उसे आपत्ति दर्ज कराने का उचित अवसर नहीं दिया गया था।


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