चंडीगढ़, 7 जून राज्य सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा की सीमा को हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
अब 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी लाभ के पात्र होंगे। इस योजना के तहत, कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह निर्णय आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कृषि, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हुई बैठक में लिया गया।
उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को किसी भी स्तर पर बिना किसी देरी के निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
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