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हरियाणा बाल संरक्षण पैनल ने पोक्सो मामलों की समीक्षा की

Haryana child protection panel reviews POCSO cases

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल लाठर और श्याम शुक्ला की अध्यक्षता में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष जांच एवं अभियोजन इकाई (SIPU) के डीएसपी और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान आयोग के सदस्यों ने पुलिस विभाग को बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने जिले के विभिन्न पुलिस थानों में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की गहन समीक्षा की और आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्रों और अदालती कार्यवाही की प्रगति की जांच की।

आयोग ने स्कूलों में POCSO अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को TRIP निगरानी प्रणाली के बारे में जनता को सूचित करने का निर्देश दिया। इस प्रणाली के तहत, अकेले यात्रा करने वाले व्यक्ति 112 डायल कर सकते हैं ताकि उनके गंतव्य तक पहुँचने तक उनकी वाहन यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा निगरानी की जा सके।

बैठक के बाद आयोग के सदस्यों ने सेक्टर 5 स्थित महिला पुलिस थाने का दौरा किया और जांच की कि क्या पोक्सो मामलों के तहत लाई गई पीड़ितों के लिए बाल-अनुकूल स्थान उपलब्ध हैं। उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली और पोक्सो अधिनियम के तहत जांच के दौरान पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की।

डीएसपी (एसआईपीयू) दिनेश कुमार ने सदस्यों को बताया कि वर्तमान में पोक्सो अधिनियम के तहत 180 मामले अदालत में विचाराधीन हैं, जिनमें जनवरी से अब तक 23 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बैठक में जिला लोक अभियोजक मनोज वशिष्ठ, जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि, राजेश कुमारी (प्रभारी, महिला सेल) और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

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