कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भ्रूण का लिंग निर्धारण करने के आरोप में एक डॉक्टर, एक दलाल और एक दंपति सहित चार व्यक्तियों को पी.सी.टी. अधिनियम के तहत सजा सुनाई है।
अदालत ने उत्तर प्रदेश के डॉ. कौशल कुमार और लाडवा के संदीप कुमार को पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के तहत तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें आईपीसी की धारा 120बी के तहत छह महीने के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने करनाल के दंपत्ति रेखा और रिंकू को भी यह परीक्षण करवाने के लिए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दंपत्ति की पांच बेटियां हैं।
इस मामले में अन्य चार आरोपियों – धरमबीर, कुलदीप, राम चंद्र और दीपक – को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, मई 2016 में, लिंग निर्धारण परीक्षण रैकेट में शामिल कुछ व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलने पर, कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने एक फर्जी मरीज का इंतजाम किया और एक दलाल से संपर्क स्थापित किया। परीक्षण के लिए 18,000 रुपये का सौदा तय हुआ। दलाल ने फर्जी मरीज को लाडवा पहुंचने के लिए कहा था। 29 मई को फर्जी मरीज लाडवा पहुंची, जहां एक अन्य गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ इंतजार कर रही थी। दूसरी महिला रेखा थी और उसका पति रिंकू उसके साथ था। ड्राइवर संदीप उन्हें उत्तर प्रदेश के बिजनौर में डॉ. कौशल के क्लिनिक ले गया।
वापसी पर संदीप, रेखा और रिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर को पकड़ने के लिए एक और अभियान चलाया गया, और डॉक्टर द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद, छापेमारी दल ने उसे पकड़ लिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जन्म से पहले लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कन्या भ्रूण हत्या की दिशा में पहला कदम है, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत अजन्मी बच्चियों का मौन विनाश होता है। ऐसी प्रथा भेदभावपूर्ण मानसिकता को बढ़ावा देती है जो बेटियों को बेटों से कमतर मानती है और इस प्रकार महिला लिंग अनुपात में चिंताजनक गिरावट में योगदान देती है।

