September 22, 2024
Haryana

हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए वाहन नीति में सुधार किया

रोहतक, 25 जुलाई राज्य सरकार ने स्कूल बसों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाकर स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ‘सुरक्षित स्कूल वाहन नीति’ में सुधार किया है।

अप्रैल में महेंद्रगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में छह बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जब एक स्कूल बस पलट गई, जिसे शराब के नशे में चालक चला रहा था।

नीति के मसौदे के अनुसार, स्कूल प्रबंधन प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को शपथ पत्र के माध्यम से ‘स्व-प्रमाणन’ प्रस्तुत करेगा, जबकि नीति के क्रियान्वयन, निगरानी और नियमित समीक्षा के लिए राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

गौरतलब है कि नीति के मसौदे के अनुसार जिला और उप-मंडल स्तरीय समितियां परिवहन आयुक्त को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी तथा निरीक्षण किए गए स्कूलों, जांचे गए वाहनों, जारी किए गए चालानों, अनुपयुक्त पाए गए और जब्त किए गए वाहनों की संख्या के बारे में जानकारी देंगी।

सूत्रों ने बताया, “परिवहन विभाग ने स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग सहित सभी हितधारकों को मसौदा नीति भेज दी है और उनसे इस संबंध में जल्द से जल्द सुझाव/टिप्पणियां देने का अनुरोध किया है।”

परिवहन आयुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा, “निजी स्कूल संघों और सरकारी विभागों सहित अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को संशोधित किया गया है। अब, हमने सभी हितधारकों को उनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए मसौदा भेजा है। उनके सुझावों को शामिल करने के बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।”

मसौदा नीति के अनुसार, स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से ड्राइवर/कंडक्टर/अटेंडेंट के आचरण के बारे में समय-समय पर फीडबैक ले और उसका रिकॉर्ड बनाए रखे।

मसौदे में आगे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को नशे की हालत में या किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में स्कूल वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल प्रबंधन द्वारा नियमित जांच की जाएगी और किसी भी संदेह के मामले में, ऐसे ड्राइवरों को तुरंत मेडिकल टेस्ट के अधीन किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन ऐसे निरीक्षणों और किए गए मेडिकल परीक्षणों का रिकॉर्ड रखेगा। कोई भी ड्राइवर नशे की हालत में या किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसे तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, स्कूल प्रबंधन शिक्षण/गैर-शिक्षण स्टाफ के किसी सदस्य या अभिभावकों की एसोसिएशन के प्रतिनिधि को बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि ड्राइवर/अटेंडेंट/कंडक्टर पर नियमित रूप से नज़र रखी जा सके। वाहन मालिक/ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन चालक किसी अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से साल में कम से कम दो बार रिफ्रेशर कोर्स करे। ड्राइवर को कम से कम पाँच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।

दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम नीति के मसौदे के अनुसार, स्कूल प्रबंधन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को ‘स्व-प्रमाणन’ प्रस्तुत करेगा नीति के क्रियान्वयन, निगरानी और नियमित समीक्षा के लिए राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है ये समितियां परिवहन आयुक्त को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी तथा निरीक्षण किए गए स्कूलों, चेक किए गए वाहनों, जारी किए गए चालानों, अयोग्य और जब्त किए गए वाहनों की संख्या के बारे में जानकारी देंगी।

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