N1Live Haryana हरियाणा सरकार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अनुबंध पर नियुक्ति करेगी
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हरियाणा सरकार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अनुबंध पर नियुक्ति करेगी

Haryana government will make appointment on contract to overcome the shortage of teachers in medical colleges.

चंडीगढ़, 28 जून हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं को बढ़ाने के लिए ‘सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023’ पेश की है। इस नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार करना है क्योंकि राज्य नए मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, जिससे राज्य का शैक्षिक बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दे दी गई। यह नीति इन संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की तत्काल कमी को दूर करती है, साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) और भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

इन संविदा भर्ती में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए समय-समय पर लागू आरक्षण नीति – ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों – का पालन किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (एमईआर) की इस नीतिगत पहल का उद्देश्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करना है, बल्कि सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों-डॉक्टरों/नर्सों और अन्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के माध्यम से वर्तमान भर्ती प्रक्रिया, हालांकि निर्विवाद रूप से गहन है और उच्च मानकों और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए तैयार की गई है, लेकिन इसमें समय लगता है।

नीति के अनुसार, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह, नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पद पर भर्ती की जाएगी। नियुक्ति शुरू में दो साल के लिए होगी, जिसे अगले दो साल या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षण संकाय के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तक होगी।

पुलिस कर्मियों के लिए दैनिक भत्ता मंत्रिमंडल ने सभी पुलिस कर्मियों के लिए दैनिक भत्ता बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों। इसे महीने में 20 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

एचएसआईआईडीसी को 200 करोड़ रुपये उधार लेने की मंजूरी मिली मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा भूमि अधिग्रहण, अवसंरचना विकास, पूर्व भू-स्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने तथा उच्च लागत वाले ऋणों का भुगतान करने के लिए दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये उधार लेने को भी मंजूरी दी।

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