चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए उन्हें बड़ा राहत दी है। सरकार ने किसानों को खराब हुए फसलों की जानकारी वेबसाइट के जरिए देने की सुविधा दी है। मॉनसून के बाद हुई बारिश के कारण फसलों कोभारी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करने के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश जारी कर दिए हैं। बेशक गिरदावरी होगी और पटवारियों की रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन किसान अपने स्तर पर भी पोर्टल पर फसलों में हुए नुकसान की जानकारी दे सकते हैं।
इससे न पटवारियों की मनमर्जी चलेगी और न किसानों को यह शिकायत रहेगी कि उनके यहां गिरदावरी सही नहीं की गई।बरसात से जिन किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई है, वे किसान 72 घंटों के अंदर-अंदर ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल https://fasal.haryana.gov.in/farmer/ पर नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण कराया हुआ है, वे क्षतिपूर्ति के लिए सीधे ही फसलों को हुए नुकसान की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इससे उन्हें मुआवजे के लिए कृषि विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन किसानों को भी ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल का लाभ मिलेगा। पोर्टल पर किसान द्वारा आवेदन करने पर पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से अपना-अपना लागिन करेंगे। वह फसल नुकसान के लिए किसान के आवेदन को देख सकेंगे। फसल हानि का प्रतिशत तथा खसरा नंबर का फोटो भरेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसके बाद एसडीएम अपने लागिन से इसका सत्यापन करेंगे।