भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा के नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग (टीसीपीडी) ने हरियाणा भवन संहिता-2017 में संशोधन किया है, जिसके तहत आवासीय और गैर-आवासीय दोनों प्रकार के भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढांचा अनिवार्य कर दिया गया है।
संशोधन के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) से मुक्त कर दिया जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल और ऑफिस स्पेस जैसी सभी नई और नवीनीकृत गैर-आवासीय इमारतों में, जिनमें कम से कम 10 कारों की पार्किंग की सुविधा है, प्रत्येक तीन पार्किंग स्लॉट के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट होना अनिवार्य है। ऐसी इमारतों को चार्जिंग पॉइंट के लिए पाइपलाइन बिछाकर 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन-अनुकूल होना चाहिए।
इसी क्रम में, सभी नए और नवीनीकृत आवासीय भवनों, जिनमें सहकारी समितियों द्वारा संचालित आवास समितियाँ, समूह आवास और आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) द्वारा प्रबंधित भवन शामिल हैं, जिनमें कम से कम 10 कारों के लिए पार्किंग की जगह है, उनमें प्रत्येक पाँच पार्किंग स्लॉट के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट होना अनिवार्य है। साथ ही, उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त तार और पाइपलाइन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
5 जून को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपीडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के मुख्य प्रशासक, टीसीपीडी के निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबीडी) के निदेशक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के निदेशक को जारी पत्र के अनुसार, “बेसमेंट और/या स्टिल्ट फ्लोर में उपयुक्त अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुपालन के अधीन, अग्निशमन विभाग द्वारा प्रमाणित, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट उपलब्ध कराए जा सकते हैं”। बशर्ते कि पार्किंग स्थलों के संबंध में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट का आवंटन, मानदंडों के अनुसार, अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन जमा करते समय प्रकट किया जाएगा।
पत्र में आगे कहा गया है कि “मौजूदा इमारतों के मामले में, यदि व्यक्तिगत आवंटी अपने आवंटित पार्किंग स्थान में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए विद्युत चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना चाहता है, तो उपयुक्त विद्युत सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के पालन के अधीन इसकी अनुमति दी जा सकती है, जिसे अग्निशमन विभाग के साथ-साथ संबंधित DISCOM द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए”।

