चंडीगढ़, 28 जुलाई
हरियाणा सरकार ने राज्य में अंत्योदय परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक सत्यापित आय वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि का भुगतान करना होगा, जो अधिकतम 3,600 रुपये होगी। आवेदक यह राशि एकमुश्त या छह ब्याज मुक्त किस्तों में जमा कर सकता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जहां कनेक्शन छह महीने की अवधि के भीतर काट दिया गया था, कनेक्शन पूरी राशि या पहली किस्त के भुगतान पर बहाल किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां कनेक्शन छह महीने से अधिक समय से कटा हुआ है, अग्रिम उपभोग जमा करने के बाद नया कनेक्शन दिया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि विवादित बिलों के मामले में पात्र परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान करना होगा। बिजली चोरी के मामलों का सामना करने वाले लोग भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
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