April 16, 2025
National

बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 अप्रैल तक टली

Hearing on the anticipatory bail plea of ​​dismissed trainee IAS Pooja Khedkar in the Supreme Court adjourned till April 21

बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। साथ ही पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को भी 21 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। खेडकर पर यूपीएससी परीक्षा में कथित धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी व दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने के गंभीर आरोप लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर के वकील ने बताया कि उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है और मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय की और फिलहाल गिरफ्तारी से उन्हें राहत दी है।

इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की याचिका पर केंद्र सरकार, यूपीएससी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। साथ ही कोर्ट ने तब भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, जो अब बढ़ाकर 21 अप्रैल तक कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खेडकर ने वास्तव में नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं।

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। जांच में यह बात सामने आई कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया दिव्यांगता का प्रमाणपत्र नियमों के अनुरूप नहीं था और उन्होंने जिस सामाजिक वर्ग का हवाला दिया था, उसकी वैधता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पूजा खेडकर को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

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