March 17, 2026
Punjab

खालिस्तान जनमत संग्रह मामले में उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को जमानत दे दी

High Court grants bail to a man in Khalistan referendum case

उच्च न्यायालय ने “खालिस्तान जनमत संग्रह 2020” आंदोलन को बढ़ावा देने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि सात साल से अधिक की पूर्व-परीक्षण कारावास की अवधि अत्यधिक थी। अदालत ने कहा कि मुकदमे से पहले के चरण में हिरासत में रखना “घोर अन्याय” होगा, यह देखते हुए कि आरोपी मुकदमे के दौरान ही सात साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है।

पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल न होने और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं का उल्लंघन न करने का वचन दिया था।

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