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सोलन ग्राउंड के व्यावसायीकरण पर सरकार और नगर निगम को हाईकोर्ट का नोटिस

High Court issues notice to government and Municipal Corporation on commercialisation of Solan Ground

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार, नगर निगम सोलन और स्थानीय प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोलन के थोडो मैदान को सार्वजनिक उपयोग से हटाकर व्यावसायिक लाभ कमाने वाली गतिविधियों में लगाया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए राज्य प्राधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।

जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि थोडो ग्राउंड पारंपरिक रूप से एक खुले सार्वजनिक स्थान के रूप में कार्य करता रहा है, जिसका उपयोग निवासी खेल, योग, सुबह की सैर, सामुदायिक समारोहों और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए करते हैं, जिससे जन स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। आवासीय कॉलोनियों, स्कूलों, निजी और क्षेत्रीय अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से घिरा यह मैदान अपनी केंद्रीय स्थिति, सुगमता और आकार के कारण सोलन के नागरिकों के लिए अपरिहार्य बताया गया है।

हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन नियमित रूप से मैदान पर मेलों, प्रदर्शनियों और अन्य वाणिज्यिक कार्यक्रमों की अनुमति दे रहा है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही है और उपद्रव पैदा हो रहा है।

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