N1Live Punjab कुलपति नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब को जारी किया नोटिस
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कुलपति नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब को जारी किया नोटिस

High Court issues notice to Punjab in Vice Chancellor appointment case

चंडीगढ़,30 नवंबर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज आईके गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर के कुलपति पद से सुशील कुमार मित्तल को हटाने की मांग वाली याचिका पर पंजाब राज्य को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ के समक्ष रखी गई अपनी याचिका में वकील एचसी अरोड़ा ने कहा कि नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 में निहित प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। यहां तक ​​कि खोज-सह-चयन समिति की कार्यवाही वाली फाइल पर कुलाधिपति की टिप्पणी के अनुसार, इसके सदस्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं थे

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन, 2018 के विनियमन 7.3 के तहत खोज-सह-चयन समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य था। हालाँकि, जिस पैनल ने पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार किया, उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित नहीं किया और उसके प्रतिनिधि खोज-सह-चयन समिति की बैठक में भाग नहीं ले सके।

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