N1Live Haryana हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (भर्ती) को बर्खास्त करने की सिफारिश की
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हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (भर्ती) को बर्खास्त करने की सिफारिश की

High Court recommended dismissal of Registrar (Recruitment)

चंडीगढ़, 16 अगस्त पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष से तत्कालीन रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की है। पूर्ण न्यायालय द्वारा यह संस्तुति सात वर्ष बाद आई है, जब एक अभ्यर्थी ने एचसीएस (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा के कथित लीक की जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। संस्तुति को पंजाब सरकार को भेज दिया गया है।

उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि मामले की जांच के निष्कर्षों को विचार-विमर्श के लिए यहां उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत के समक्ष रखा गया था, जिसने अपनी बैठक के दौरान निर्णय लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 14 दिसंबर को शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें 31 जनवरी, 2020 को आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने उस समय फैसला सुनाया था कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता के पास कथित लीक से ठीक पहले प्रश्नपत्र था। मामला बहुत ही संवेदनशील प्रकृति का था और मामले को साबित करने के लिए पेश किए जाने वाले साक्ष्य या तो डिजिटल या दस्तावेजी प्रकृति के थे। न्यायाधीश ने कहा, “मुझे ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता, दुर्बलता या विकृति नहीं लगती। इसलिए, लंबित आवेदनों के साथ मौजूदा याचिका खारिज की जाती है।”

अन्य बातों के अलावा, यूटी के अतिरिक्त लोक अभियोजक चरणजीत सिंह बख्शी ने तब बेंच को बताया था कि शर्मा की भूमिका की तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) द्वारा विस्तार से जांच की गई थी। अधीनस्थ न्यायपालिका में 109 पदों को भरने के लिए परीक्षा जुलाई 2017 में आयोजित की गई थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक समिति ने पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

परीक्षा आयोजित होने के तुरंत बाद, अभ्यर्थी सुमन ने कथित घोटाले को उजागर करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए याचिका दायर की। सुमन ने आरोप लगाया कि सुशीला और सुनीता नामक दो अन्य अभ्यर्थियों ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि उनके पास परीक्षा का पेपर है। सुमन ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा से एक दिन पहले उन्हें कम से कम दो प्रश्न बताए गए। आगे आरोप लगाया गया कि 1 करोड़ रुपये की मांग की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

मामले की शुरूआत में ही सुनवाई करते हुए यहां उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने पाया कि सुनीता असाधारण रूप से उच्च अंकों के साथ सामान्य श्रेणी में शीर्ष स्थान पर थी। सुशीला भी असाधारण रूप से उच्च अंकों के साथ आरक्षित श्रेणी में शीर्ष स्थान पर थी। दोनों ने न्यूनतम गलतियाँ की थीं।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक के अधिकारी शर्मा को बाद में पद से हटाने की सिफारिश की गई। इसके बाद, “एचसीएस (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा 2017” को रद्द कर दिया गया।

अगस्त 2017: पेपर लीक के आरोपों का सामना कर रहे दो उम्मीदवारों द्वारा टॉप करने पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने एचसीएस (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी।

सितंबर 2017: हाईकोर्ट ने बलविंदर कुमार शर्मा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

जनवरी 2018: जांच पूरी होने के बाद शर्मा और सह-आरोपी सुनीता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसके बाद, अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार पूरक आरोपपत्र दाखिल किए गए।

जनवरी 2020: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद 31 जनवरी, 2020 के आदेश के तहत आरोप तय किए गए।

फरवरी 2021: सुप्रीम कोर्ट ने ‘राज्य बनाम सुनीता एवं अन्य’ मामले को चंडीगढ़ की अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किया।

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