April 18, 2025
Chandigarh

सुखबीर बादल की एनआईए जांच की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

चंडीगढ़, 4 अप्रैल, 2025 – पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल द्वारा दायर याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें 4 दिसंबर को दरबार साहिब, अमृतसर में उन पर हुए हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग की गई है।

बादल ने इस घटना की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एडवोकेट कलेर ने बताया कि हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई की और पंजाब सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

एडवोकेट अर्शदीप कलेर ने आगे बताया कि उन्होंने अदालत के समक्ष कई प्रमुख चिंताएं उठाईं और तर्क दिया कि मामले में पंजाब पुलिस की जांच उचित तरीके से नहीं की गई, क्योंकि वे सुखबीर बादल का बयान भी दर्ज करने में विफल रहे।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आरोपी नारायण सिंह चौरा को जमानत कैसे दे दी गई और अब वह मीडिया चैनलों पर साक्षात्कार दे रहा है।

Leave feedback about this

  • Service