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शिक्षा विभाग में पदों को भरने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

High Court seeks response from government on filling posts in education department

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कल राज्य के उप महाधिवक्ता को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेएओ) के पदों को भरने की प्रक्रिया की स्थिति के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वित्त विभाग ने पहले चरण में शिक्षा विभाग में जेओए के 400 पदों को भरने के लिए प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है, बशर्ते सभी कोड संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाए।

दूसरी ओर, उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि स्कूलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए पदों को भरना संभव नहीं होगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि “हमें उप महाधिवक्ता की दलीलों में कोई दम नहीं दिखता, यह देखते हुए कि 767 पद खाली पड़े हैं और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि ये कार्यात्मक पद हैं। इसके अलावा, नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले पुनर्गठन होने पर कुल पदों में से कम से कम आधे पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।”

अदालत ने इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करने के लिए उप महाधिवक्ता को एक सप्ताह का समय दिया और मामले को 26 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने राज्य में जेओए और लाइब्रेरियन के 2,000 से अधिक पदों को भरने से संबंधित एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

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