हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और 16 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के पांच साल बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें अमित कत्याल को अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को अन्य सह-आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।”
पीठ ने कहा कि एफआईआर के अनुसार, कुछ आरोपी कॉलोनाइजर कंपनियों ने 2007-12 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री, नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय के प्रभारी मंत्री और एक अन्य के साथ धोखाधड़ी कर आपराधिक साजिश रची, जिसका उद्देश्य भूस्वामियों, आम जनता और राज्य को धोखा देना था।
साजिश के तहत गुरुग्राम में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और धारा 6 के तहत अधिसूचनाएं जारी की गईं। भूमि मालिकों को अपनी जमीन को कॉलोनाइजर को धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले प्रचलित कीमत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया और “धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र/लाइसेंस प्राप्त किया और भूमि मालिकों, आम जनता और हरियाणा राज्य को नुकसान पहुंचाया और खुद को भी गलत तरीके से लाभ पहुंचाया”।
पीठ ने कहा: “प्रारंभिक जांच के दौरान यह भी पता चला कि आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, कॉलोनाइजर कंपनियों ने, जिनके पास धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के समय अपने नाम पर भूमि थी, एलओआई/लाइसेंस के लिए आवेदन किया और संबंधित भूमि को अधिग्रहण प्रक्रिया से मुक्त कराने में कामयाब रहीं, क्योंकि उनकी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ गहरी सांठगांठ थी।”
न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि अदालत ने सभी सबूतों की जांच की और उनका मानना है कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता, कंपनी के निदेशक को अन्य सह-आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना करना चाहिए।
प्रथम दृष्टया, अदालत को याचिकाकर्ता के खिलाफ भी आपत्तिजनक साक्ष्य मिले, जिसने शुरू से लेकर अंत तक अन्य सह-आरोपियों के साथ न केवल आशय पत्र प्राप्त करने के लिए, बल्कि तत्कालीन भूस्वामियों के साथ सहयोग समझौते, विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने के लिए भी षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्हें भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।