N1Live Himachal हिमाचल कैबिनेट ने निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने के लिए फिल्म नीति को मंजूरी दी
Himachal

हिमाचल कैबिनेट ने निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने के लिए फिल्म नीति को मंजूरी दी

Himachal Cabinet approves film policy to attract investment, create employment

शिमला, 13 जनवरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज राज्य के विभिन्न खूबसूरत स्थानों पर फिल्मों और वृत्तचित्रों की शूटिंग की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति, 2024 को मंजूरी दे दी।

सरकार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जो एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से फिल्म शूटिंग से संबंधित सभी अनुमतियां देने के लिए एकल-खिड़की तंत्र के रूप में काम करेगा। स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन सात कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन अनुमति देगा।

फिल्म सुविधा सेल फिल्म निर्माताओं के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और उन्हें अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने, शूटिंग स्थानों पर जानकारी का प्रसार करने और राज्य में उत्पादन और पोस्ट-प्रोडक्शन की सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगा। नीति में बताए गए मुख्य उद्देश्यों में हिमाचल को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करना और राज्य में संस्कृति, इतिहास, विरासत और मनोरम अनछुए स्थानों के बारे में जानकारी का प्रसार करना शामिल है।

सरकार फिल्म महोत्सव आयोजित करने की भी योजना बना रही है। फिल्म नीति रोजगार के अवसर पैदा करने, फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी निवेश आकर्षित करने और फिल्म शूटिंग के लिए राज्य में सभी मौसम के अनुकूल स्थान विकसित करने में मदद करेगी।

सरकार निजी कंपनियों को प्रोडक्शन हाउस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें। फिल्म सुविधा सेल निजी प्रोडक्शन हाउस के पास उपलब्ध पेशेवर उपकरणों की एक सूची बनाए रखेगा और यह वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

फिल्म उद्योग के विकास के लिए राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। सरकार एक फिल्म विकास कोष बनाएगी और फिल्म निर्माताओं से लिया जाने वाला सुविधा शुल्क इसमें जमा किया जाएगा।

शिक्षा विभाग में दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कुक-सह-सहायिका को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 के तहत 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में कार्य निरीक्षक के 20 पद, मंडी के जोगिंदरनगर में राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में सात पद भरने का भी निर्णय लिया। और सैनिक कल्याण विभाग में पांच पद।

विधवाओं, एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये मिलेंगे

कैबिनेट ने विधवाओं और एकल महिलाओं को घर के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 के मसौदे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
इसने राज्य में शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभागों में वार्षिक अवधि आधारित अतिथि शिक्षक योजना को भी मंजूरी दे दी।
मंत्रिमण्डल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया।
प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश के इच्छुक बच्चों को उम्र में छह महीने की छूट देने पर सहमति बनी
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के धगवार में मूल्यवर्धित उत्पादों के साथ स्वचालित 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन, 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक विस्तार योग्य दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। ज़िला
इसने कुल्लू जिले में नेचर पार्क, मोहाल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी मंजूरी दी।
परियोजना से होने वाले लाभ को केंद्र और राज्य 50:50 के अनुपात में साझा करेंगे

Exit mobile version