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बीबीएमबी पर हिमाचल उपकर असंवैधानिक पंजाब मंत्री बरिंदर कुमार गोयल

Himachal cess on BBMB unconstitutional, says Punjab minister Barinder Kumar Goyal

आम आदमी पार्टी के नेता और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) पर 500 करोड़ रुपये का “बेबुनियाद और अवैध” वित्तीय बोझ डालने की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस कदम को संघीय सिद्धांतों पर हमला और पंजाब के हितों के खिलाफ साजिश बताया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि तथाकथित “नए उपकर” का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह कांग्रेस की “मनमानी की आदत” को दर्शाता है। उन्होंने याद दिलाया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले जल उपकर लगाने का प्रयास किया था, जिसे चुनौती दी गई थी और बाद में इसकी अवैधता के कारण वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा, “जल उपकर लगाने के अपने प्रयास में विफल होने के बाद, कांग्रेस सरकार ने अब एक और संदिग्ध कर तैयार कर दिया है। किसी को नहीं पता कि उन्होंने किस कानून का हवाला दिया है, यह कर कहां से आया है, या किस अधिकार के तहत उन्होंने मनमाने ढंग से जमीन, मशीनरी और बुनियादी ढांचे का मूल्य निर्धारित किया है।”

गोयल ने इस कदम को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए कहा कि पंजाब का बीबीएमबी में बड़ा हित है और यह निर्णय सीधे तौर पर राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा, “हमने बीबीएमबी को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि यह शुल्क गैरकानूनी और अस्वीकार्य है। हम इस मामले को बीबीएमबी के समक्ष, अदालतों में और हर संभव मंच पर लगातार उठाएंगे।” उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी की भी आलोचना की।

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