शिमला, 29 अगस्त हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटरों को चालू करने के मामले को 10 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने विशेष सचिव (स्वास्थ्य) से प्राप्त निर्देशों के साथ-साथ कांगड़ा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में लेवल-II ट्रॉमा सेंटर की स्थिति और जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चंबा में लेवल-III ट्रॉमा सेंटर की स्थिति को रिकॉर्ड पर रखा तथा इस संबंध में राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले को रिकार्ड में लेने के बाद इस पर आगे विचार करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की।
अपने पहले के आदेश में, अदालत ने सचिव स्वास्थ्य को डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, टांडा (कांगड़ा) और जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंबा में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण कार्य के पूरा होने की स्थिति की जानकारी देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा, सचिव को उक्त केंद्र में उपकरणों की खरीद तथा भर्ती प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के अनुपालन में राज्य ने इस संबंध में जानकारी रिकार्ड में रख दी है।