मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु के निर्देश पर, राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए शेष 30 प्रतिशत ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण बकाया राशि को तत्काल जारी करने का आदेश दिया है।
यह निर्णय उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी, 2016 और 31 जनवरी, 2022 के बीच या तो सेवानिवृत्त हुए या सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने अंतरिम राहत की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त के साथ-साथ मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता की 12 किस्तें भी इस अवधि के दौरान वितरित कर दी हैं। इन भुगतानों को लंबित पेंशन या पारिवारिक पेंशन के बकाया के मुकाबले समायोजित किया जा सकता है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि पेंशन वितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस राशि के जारी होने के बाद, पात्र श्रेणी-IV कर्मचारियों के सभी ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के बकाया का पूरी तरह से भुगतान कर दिया जाए, जिससे बकाया राशि शून्य हो जाए।


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