October 7, 2024
Himachal

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दलबदल करने वाले विधायकों को पेंशन नहीं देने संबंधी विधेयक पारित किया

कांग्रेस द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों के बीच, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन लाभ और अन्य भत्तों से वंचित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान (भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 अधिनियम 1971 पारित कर दिया।

विधेयक का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक संशोधन है जो लोकतांत्रिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। “यह विधेयक उन लोगों के खिलाफ़ एक निवारक साबित होगा जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए धन-बल या अन्य प्रलोभनों का उपयोग करने सहित अनुचित साधनों का उपयोग करना चाहते हैं। इसे स्वच्छ लोकतांत्रिक मानदंडों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए लाया गया है,” सुक्खू ने कहा।

विधेयक में संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायक द्वारा पहले से ली जा रही पेंशन को वापस लेने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा, “मैंने विधेयक पारित होने से पहले दिल्ली में शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया है, ताकि हम दलबदल को हतोत्साहित कर सकें और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रख सकें।”

सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और व्हिप जारी होने के बावजूद बजट पारित होने के दौरान अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आपने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि आप मुझसे नाखुश थे, लेकिन पार्टी के वफादार होने के नाते आपने बजट का समर्थन क्यों नहीं किया।”

सीएम सुखू ने कहा, “विधानसभा के अंदर गुंडागर्दी का खुला प्रदर्शन हुआ। छह कांग्रेस विधायक हेलीकॉप्टर से शिमला आए और वापस चले गए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। वे एक महीने तक पंचकूला, ऋषिकेश और गुड़गांव के पांच सितारा होटलों में छिपे रहे।”

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करना गलत है। उन्होंने कहा, “राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में दलबदल विरोधी कानून लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। 10 वीं अनुसूची लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि वे उस समय इस सदन के सदस्य नहीं थे।” उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आम धारणा पहले से ही 68 विधायकों के वेतन, पेंशन और भत्ते के खिलाफ है, इसलिए इस संशोधन को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश विधायक वेतन और पेंशन पर ही निर्भर हैं।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पार्टी बदलने वालों को पेंशन नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि एक निर्दलीय विधायक होने के नाते वह किसी के भी पक्ष में वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया।

नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने और बदले की भावना से कानून नहीं बना सकते। सुलह विधायक विपिन परमार ने कहा कि विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है और जब लोगों ने अपने भाग्य का फैसला कर लिया है तो राजनीतिक बदले की भावना क्यों अपनाई जाए। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है।

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