हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव समय पर कराने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित किया और सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय की।
जनहित याचिका में यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि पंचायती राज चुनाव संवैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपन्न हों। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि न तो राज्य सरकार और न ही राज्य चुनाव आयोग ने संविधान द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की कोई तैयारी शुरू की है। दलील दी गई कि चुनावों में देरी करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा, जिसके अनुसार पंचायत चुनाव हर पाँच साल में कराने अनिवार्य हैं।
अदालत को बताया गया कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देकर चुनाव स्थगित करने का प्रयास कर सकती है।


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