March 17, 2026
Himachal

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्लैपर-तत्तापानी सड़क चौड़ीकरण पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

Himachal Pradesh High Court seeks status report on Slapper-Tattapani road widening

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्लैपर-तत्तापानी सड़क के सुधार और चौड़ीकरण के लिए निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और कार्य शुरू करने में हुई प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया गया कि परियोजना के लिए 33.3292 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा 24 फरवरी, 2025 को जारी एक पत्र के माध्यम से लगाई गई शर्तों के अधीन थी।

यह प्रस्तुत किया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में वन भूमि के रूपांतरण के लिए चरण-1 की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी, जबकि चरण-II की मंजूरी उस समय लंबित थी क्योंकि राज्य सरकार से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि, कार्यवाही के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने 9 मार्च, 2026 को जारी एक संचार को रिकॉर्ड पर रखा, जिसमें कहा गया था कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत अंतिम मंजूरी MoEF&CC द्वारा 27 जनवरी, 2026 को प्रदान की गई थी।

अदालत को यह भी सूचित किया गया कि सड़क के शेष हिस्से (किमी 20/500 से किमी 31/300) के लिए निविदा प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जबकि कुछ हिस्सों पर सुधार और चौड़ीकरण का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने मामले को 5 मई तक के लिए स्थगित कर दिया और राज्य सरकार को निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए उठाए गए कदमों और शेष कार्य के प्रारंभ होने की अपेक्षित समयसीमा को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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