पुलिस अधीक्षक (एसपी) से नीचे के रैंक के अधिकारी अपराध, कानून व्यवस्था, जांच, पुलिसिंग नीतियों और अन्य आधिकारिक मामलों से संबंधित विषयों पर मीडिया को जानकारी नहीं देंगे और न ही उनसे बातचीत करेंगे। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, केवल जिले के एसपी और रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) ही औपचारिक रूप से मीडिया से बातचीत करने के लिए अधिकृत हैं। और उन्हें भी पुलिस मुख्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
इस परिपत्र के अनुसार, एसडीपीओ और एसएचओ सहित अन्य सभी अधिकारियों को अपनी आधिकारिक क्षमता में मीडिया को संबोधित करने, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर बयान या टिप्पणी जारी करने, या आधिकारिक मामलों पर साक्षात्कार, ब्रीफिंग या प्रतिक्रिया देने से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो।
परिपत्र में पर्यवेक्षी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन निर्देशों का सभी स्तरों पर सख्ती से पालन किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन या विचलन गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित सेवा नियमों और पुलिस कानूनों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है।

