June 17, 2025
Himachal

हिमाचल प्रदेश में 14 लाख ट्रैफिक चालान से 2 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी

Himachal Pradesh: Rs 2 crore still to be recovered from 14 lakh traffic challans

राज्य में 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक पुलिस द्वारा जारी किए गए ट्रैफ़िक चालान का भुगतान नहीं किया है। पुलिस के अनुसार, पुलिस ने 51,48,295 चालान जारी किए हैं, जिनमें से 19,39,402 चालान कोर्ट में भेजे गए। वर्तमान में, लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि वाले 14 लाख से ज़्यादा चालान कोर्ट में लंबित हैं।

चालान का भुगतान न करने के कारणों का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस की पर्यटन यातायात और रेलवे (टीटीआर) इकाई ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया, जिसमें शिमला, कांगड़ा, मंडी और ऊना जिलों से 500 चालान के नमूने लिए गए।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला कि कई वाहन मालिकों को पुराने मोबाइल नंबर पंजीकृत होने के कारण चालान के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली थी।

वाहन पंजीकरण में पुराने मोबाइल नंबर होने के कारण कई वाहन स्वामियों को चालान की सूचना नहीं मिली, जबकि नए मालिक वाहन खरीदने के बाद वाहन का विवरण अपडेट करने में विफल रहे। इसी तरह, ई-चालान मामलों में वाहन के दस्तावेज जब्त नहीं किए जा रहे थे; लोगों में ई-कंपाउंडिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी थी; लंबित चालान के बावजूद वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जा रहे थे और कुछ चालान भुगतान के बाद भी पोर्टल पर लंबित दिखाई दे रहे थे।

लंबित चालानों का एक अन्य प्रमुख कारण चालान जारी होने के बाद नियमित एसएमएस अनुस्मारक भेजने की व्यवस्था का अभाव था।

टीटीआर के सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) विनोद कुमार ने कहा कि सर्वेक्षण के एक हिस्से के रूप में, पुलिस टीमों ने कई व्यक्तियों के घरों का दौरा किया और पाया कि गलत मोबाइल नंबर और अधूरे पते चालान का भुगतान न करने के पीछे मुख्य कारण थे। “सर्वेक्षण के दौरान, लोगों ने दावा किया कि वे चालान के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि उन्हें कभी भी चालान का कोई अलर्ट संदेश या एसएमएस अधिसूचना नहीं मिली। कुछ उल्लंघनकर्ताओं ने चालान का भुगतान न करने के मुख्य कारणों के रूप में वित्तीय संकट के साथ-साथ व्यक्तिगत मुद्दों का भी हवाला दिया।

पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने वाहन पंजीकरण डेटाबेस में अपने सही मोबाइल नंबर और पते अपडेट करें। लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि वे लंबित चालान के बारे में अपडेट रहने के लिए ई-चालान पोर्टल की जांच करें क्योंकि समय पर जुर्माना न भरने से कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं।

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