February 4, 2026
Himachal

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने संविदा कर्मचारियों के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश को मंजूरी दी

Himachal Pradesh University approves 15 days paternity leave for contract employees

4 फरवरी 2026 | हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने राज्य सरकार के निर्देशों पर पुरुष संविदा कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है।

विश्वविद्यालय द्वारा इस निर्णय के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। यह कदम कार्मिक विभाग द्वारा 1 नवंबर को जारी की गई सिफारिशों के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्य के सभी विभागों को पुरुष संविदा कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

पत्र में, उप सचिव (कार्मिक) संत राज पुहार्ता ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुनीश पटियाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य शीर्षक वाली दीवानी रिट याचिका में राज्य सरकार को संबंधित नियमों में पुरुष संविदा कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रावधान शामिल करने का निर्देश दिया था, ताकि इस संबंध में मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।

पुहार्ता ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 लागू किया है, जो 20 फरवरी, 2025 से प्रभावी है, और अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 12 दिसंबर, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है। “इसलिए, संबंधित नियमों में पितृत्व अवकाश के प्रावधानों को इस स्तर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी भी संविदा आधार पर काम कर रहे हैं और अधिनियम की नियुक्ति तिथि से पहले भर्ती हुए थे, और वे संविदा कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश देने के न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस लाभ के हकदार हैं,” उन्होंने कहा।

“अत: सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 की निर्धारित तिथि, अर्थात् 20 फरवरी, 2025 से पहले भर्ती किए गए पुरुष सरकारी संविदा कर्मचारी, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, अपनी पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के पात्र होंगे, अर्थात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले तक या बच्चे के जन्म की तिथि से छह महीने तक,” उप सचिव ने बताया।

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