राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), हिसार ने पुलिस उपनिरीक्षक रामनिवास के खिलाफ हिसार अदालत में चालान पेश किया है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(बी) और 13(2) के तहत भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है।
ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके बेटे देवेंद्र के खिलाफ हिसार सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर की जांच सब-इंस्पेक्टर रामनिवास द्वारा की जा रही थी और इस प्रक्रिया के दौरान, सब-इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता के बेटे को अदालत में पेश करने के दिन जमानत दिलाने के लिए 20,000 रुपये की नकद रिश्वत की मांग की।
बार-बार अनुरोध करने पर आरोपी रिश्वत की राशि घटाकर 15,000 रुपये करने पर सहमत हो गया।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार ने सब-इंस्पेक्टर रामनिवास को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए हिसार सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
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