दैनिक वेतन और आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने घोषणा की है कि जिन लोगों ने चार साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है – प्रति कैलेंडर वर्ष न्यूनतम 240 कार्य दिवसों के साथ (आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर) – अब उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाएगा।
यह निर्णय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों को अपनाने के बाद लिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने 8 अप्रैल को सचिव (कार्मिक) के निर्देशों के आधार पर नीति को लागू करने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जारी की।
नीति के अनुसार, एक बार किसी आकस्मिक कर्मचारी को नियमित कर दिए जाने के बाद, मूल अस्थायी पद समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर किसी भी श्रेणी का कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने वाले कर्मचारियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय लागू भर्ती और पदोन्नति नियमों (आरएंडपी नियमों) में परिभाषित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करनी होंगी। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी विशेष मामलों में इन आवश्यकताओं में छूट दे सकता है।
नियमितीकरण वरिष्ठता के आधार पर, फिटनेस के अधीन और पदों या रिक्तियों की प्रासंगिक श्रेणियों में सख्ती से किया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया के दौरान किसी आरक्षण रोस्टर पॉइंट या फीडर श्रेणी कोटा का कम उपयोग किया जाता है, तो उन्हें भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में बैकलॉग नियुक्तियों के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि विभागों को सेवाओं को नियमित करने से पहले हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी – यहां तक कि उन पदों के लिए भी जो सामान्यतः इसके दायरे में आते हैं।
इस नीति के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता, पहले से ही नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में, नियमितीकरण की तिथि से निर्धारित की जाएगी। दैनिक वेतन या आकस्मिक कर्मचारियों के बीच अंतर-वरिष्ठता अस्थायी कर्मचारियों के रूप में उनकी वरिष्ठता पर आधारित होगी।
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