गुरूग्राम 7 दिसम्बर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एचआरईआरए), गुरुग्राम ने खरीदारों को कब्जा नहीं देने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर वाटिका ग्रुप के तीन निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
यह निर्णय पांच खरीदारों द्वारा दायर याचिका पर लिया गया था, जिन्होंने फर्म पर न तो कब्जा देने और न ही यूनिट का किराया वापस करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अदालत ने स्थानीय पुलिस को तीनों को पकड़ने और 27 जनवरी को अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया।
एक बयान जारी कर समूह ने कहा कि वह राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। इसमें कहा गया है कि उसने किराये की इकाई राशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए बार-बार प्रयास किए, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इनकार कर दिया और कई मुकदमों में शामिल होकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की।
2007 में कंपनी ने सेक्टर 83 में अपना प्रोजेक्ट ‘आईएनएक्सटी सिटी सेंटर’ शुरू किया था, जिसे 2012 में पूरा किया जाना था। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,400 से अधिक खरीदारों ने कार्यालय और दुकानें बुक की थीं।
हालाँकि, विकास के तीन टावर पूरे नहीं हुए, हालाँकि खरीदारों ने भुगतान कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इन टावरों में फ्लैट बुक किए थे और उन्हें 2015 में कब्जा मिलना था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर ने न तो उन्हें यूनिटें दीं और न ही उन्हें रिफंड मिला।
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