हरियाणा सरकार ने शहरी विकास सेवाओं में दक्षता और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तहत विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए संशोधित समय सीमा की घोषणा की है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब भूखंडों का कब्जा प्रमाण पत्र तीन दिन में जारी किया जाएगा। साइट सीमांकन की प्रक्रिया चार दिन में पूरी करनी होगी, जबकि डीपीसी प्रमाण पत्र पांच दिन में जारी किया जाएगा।
इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए जूनियर इंजीनियर को जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि उप-मंडल इंजीनियर (सर्वेक्षण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा संपदा अधिकारी को द्वितीय स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
आवश्यक रखरखाव सेवाओं के लिए भी समय सीमा तय की गई है। इनमें जल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत, कम पानी के दबाव की समस्या, सीवर लाइन की रुकावटें, सीवरेज मैनहोल की मरम्मत, स्टॉर्म वाटर ड्रेन (SWD) की रुकावटें, SWD मैनहोल की मरम्मत और सड़कों या बरम की सफाई के लिए पांच दिन शामिल हैं।
गड्ढों की मरम्मत दस दिनों के भीतर, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत तीन दिनों के भीतर तथा पार्कों, हरित पट्टियों और सड़क किनारे बागवानी का रखरखाव सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।
Leave feedback about this