नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में चहलका गांव निवासी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपी की पहचान कासिम के रूप में हुई है। उसकी पत्नी साजिदा की हत्या के आरोप में उस पर मामला दर्ज किया गया है। उसकी मांग – दहेज में एक कार और 2 लाख रुपये – पूरी नहीं होने पर, उसकी पत्नी के परिवार द्वारा 2021 में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन अंततः जमानत पर छोड़ दिया गया। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और सजा की अवधि सुरक्षित रखी।