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हाइब्रिड वाहन: टैक्स छूट पर स्पष्टीकरण चंडीगढ़

चंडीगढ़, 28 नवंबर

यूटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 24 नवंबर से पहले खरीदे गए हाइब्रिड वाहन 25 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत होते रहेंगे।

प्रशासन ने 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को अधिसूचित किया था, जिसके तहत यूटी में खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (मजबूत हाइब्रिड और प्लग-इन-हाइब्रिड) को पांच साल की अवधि के लिए मोटर वाहन कर से छूट दी गई थी, अधिसूचना दिनांक 25 मई 2023.

अब, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने 24 नवंबर की अधिसूचना के माध्यम से ईवी नीति (तीसरा संशोधन) में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार, केवल 20 लाख रुपये तक की मजबूत हाइब्रिड कारों पर 50% कर छूट (एक्स-शोरूम कीमत) यूटी में खरीदा और पंजीकृत किया जाना है।

तदनुसार, परिवहन विभाग ने यूटी में खरीदी और पंजीकृत केवल 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) तक की कीमत वाली मजबूत हाइब्रिड कारों पर मोटर वाहन कर में 50% छूट देने की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी है।

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