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यूजीसी के दिशानिर्देशों की अनदेखी कर बंगाल सरकार ने एमफिल की डिग्री जारी रखने की घोषणा की

Ignoring UGC guidelines, Bengal government announces continuation of MPhil degree

कोलकाता, 28 दिसंबर । पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को कहा कि राज्य शिक्षा विभाग एमफिल को डिग्री के रूप में बंद करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए दिशानिर्देश का पालन नहीं करेगा।

यूजीसी द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के 24 घंटे से भी कम समय बाद गुरुवार दोपहर राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की ओर से इस संबंध में एक घोषणा की। यूजीसी ने चेतावनी दी है कि छात्रों को विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जा रहे एमफिल डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे अब मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

बसु ने कहा, “राज्य शिक्षा विभाग यूजीसी द्वारा लगाए गए इस नए निर्देश को स्वीकार नहीं करेगा। राज्य अपनी स्वतंत्र शिक्षा नीति का पालन करेगा। हमें सबसे पहले इस मामले पर एक स्पष्ट विचार रखने की आवश्यकता है। केन्द्रीय संस्थाएँ राज्य पर कुछ भी थोप नहीं सकतीं। हम अपने विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए अपने दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।”

पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस एमफिल मुद्दे ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा क्षेत्र में तनाव का एक और मसला पैदा कर दिया है, जिसका रास्ता राज्य शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों और अंतरिम कुलपतियों को हटाने को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान के कारण पहले से ही अस्पष्ट है।

एमफिल डिग्री पर यूजीसी की ताजा अधिसूचना तब आई जब आयोग के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एमफिल कार्यक्रम पेश नहीं करने के पहले के निर्देश के बावजूद कुछ विश्वविद्यालय इसे जारी रखे हुए थे।

हालाँकि, कानून विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य शिक्षा विभाग के पास इस संबंध में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के अलावा लंबे समय में अधिक कानूनी विकल्प नहीं होंगे।

उनके मुताबिक, चूंकि शिक्षा जैसा विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में केंद्रीय कानून के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती। “यदि किसी राज्य अधिनियम या अधिनियम में संशोधन में किसी समवर्ती सूची के विषय से संबंधित मामले में केंद्रीय अधिनियम के साथ टकराव का कारक है, तो केंद्रीय अधिनियम का खंड इस मामले में सर्वोच्च होगा।

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