राज्य भर से चरवाहा समुदाय के सैकड़ों सदस्यों ने कल यहां विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उनसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने का आग्रह किया।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समुदाय के सदस्यों को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए शिमला बुलाया था। ज्ञापन में चरवाहों ने आरोप लगाया कि अधिकारी राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। मौजूदा सरकार के पिछले दो वर्षों में, राजनीतिक इच्छाशक्ति के बावजूद, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर और कुल्लू जिलों में एक भी सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकार ‘पट्टा’ प्रदान नहीं किया गया है। राज्य भर में उप-मंडल स्तरीय समितियों (एसडीएलसी) और जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) ने पिछले दो वर्षों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) और वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत विकास परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण के हजारों प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, लेकिन चरवाहों और किसानों को नहीं।
राज्य में करीब डेढ़ लाख परिवार सीधे तौर पर वन भूमि पर निर्भर हैं। इन परिवारों के पास एक एकड़ से पांच एकड़ तक जंगल में जमीन है। ये मुख्य रूप से दलित, गरीब और साधारण परिवार हैं। इन पर बेदखली की तलवार लटक रही थी, क्योंकि इन्हें एक-एक करके बेदखल किया जा रहा था।
ये परिवार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पारंपरिक वन निवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासी की श्रेणी में आते हैं। पात्र परिवारों को व्यक्तिगत अधिकारों का ‘पट्टा’ प्रदान करके संरक्षण दिया जा सकता है।
चरवाहों ने आरोप लगाया कि राज्य में एक लाख से अधिक परिवार पशुपालन से जुड़े हैं और इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक परिवार घुमंतू पशुपालक के रूप में अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इन परिवारों की मजबूत अर्थव्यवस्था खुले में चराई पर आधारित है। वन विभाग ने मौसमी चराई चक्र के अनुसार खुले में चराई वाले चरागाहों को वृक्षारोपण कर राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिससे पशुपालकों को उनके ठहरने के स्थान, जल स्थान, रास्ते, चरागाह के अधिकार से जबरन वंचित किया जा रहा है, जबकि वन अधिकार अधिनियम में किसी भी प्रकार के वन क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव क्षेत्र में आजीविका के लिए ये सभी अधिकार दावेदारों को प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत सामूहिक अधिकारों का पट्टा प्रदान करके उनकी आर्थिकी को मजबूत करके सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी खानाबदोश पशुपालकों को वन अधिकार अधिनियम के तहत मौसमी पशु चराने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ा भंगाल ग्राम सभा के वन अधिकार पट्टे के लिए सामूहिक दावों के आवेदन कई वर्षों से जिला स्तरीय समिति कांगड़ा के पास लंबित हैं।
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