November 9, 2024
Punjab

फिरोजपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 7,555 मामले निपटाए गए और 40.44 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए गए

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), दिल्ली के निर्देशानुसार आज पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया के आदेशों के बाद तथा फिरोजपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजपुर द्वारा जिला अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस आयोजन के लिए कुल 22 बेंच स्थापित की गईं, जिनमें फिरोजपुर सेशन डिवीजन में 12 बेंच, स्थायी लोक अदालत में 1 बेंच, जीरा में 3 बेंच और गुरु हर सहाय में 1 बेंच शामिल हैं। उपभोक्ता न्यायालय, फिरोजपुर और 3 राजस्व न्यायालयों में अतिरिक्त बेंच बनाए गए।

कुल 19,902 मामले सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 7,555 मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत ने 40,44,36,263 रुपये की राशि के पुरस्कार पारित किए। विभिन्न प्रकार के मामलों को संबोधित किया गया, जिसमें सिविल मामले, निपटान के योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, वसूली मामले, ट्रैफिक चालान, घरेलू विवाद, मोटर दुर्घटना दावे और बैंक वसूली और निजी वित्त कंपनियों से जुड़े मुकदमे-पूर्व मामले शामिल थे।

जनता की सहायता के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने फिरोजपुर में जिला न्यायालय परिसर के सार्वजनिक प्रवेश द्वारों के साथ-साथ जीरा और गुरु हर सहाय में हेल्प डेस्क स्थापित किए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजपुर की सचिव सुश्री अनुराधा ने कहा कि लोक अदालत में लिए गए निर्णयों की अपील नहीं की जा सकती और उन्हें अंतिम निर्णय माना जाता है, जिससे पक्षों को संतुष्टि की भावना मिलती है और लंबी कानूनी लड़ाई से राहत मिलती है। नालसा के दिशा-निर्देशों के अनुसार अगली लोक अदालत 14 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की गई है।

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